रांची न्यूज डेस्क: उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सरगना दिनेश गोप से जुड़े प्रमुख सदस्य रमन कुमार साहू उर्फ सोनू पंडित की जमानत पर एनआईए की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है और 5 दिसंबर को अपना निर्णय सुनाएगी।
सोनू पंडित को 15 दिसंबर 2023 को बिहार समेत चार राज्यों में पीएलएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पटना जिले के धनरुआ के पास बहरी गांव से उसे गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद है।
सोनू ने 12 नवंबर को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। मामले में एनआईए ने छापेमारी के दौरान उसके ठिकानों से आर्मी की वर्दी, हथियार, गोला-बारूद और संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए थे। इसके अलावा डायरी, पेन ड्राइव, डीवीआर, सिम कार्ड, मोबाइल, तीन लाख नगद और ज्वेलरी भी जब्त हुई थी।
एनआईए ने आरोप लगाया है कि बरामद सामान का इस्तेमाल उग्रवादी गतिविधियों और हथियार चलाने के लिए किया जा रहा था। अदालत के आदेश के बाद ही सोनू की जमानत की दिशा तय होगी और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर निगाहें टिकी हुई हैं।